जगदलपुर (डेस्क) – बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह के अनुमोदन के आधार पर प्रभारी कलेक्टर प्रतीक जैन द्वारा कर्तव्य में गम्भीर लापरवाही बरतने के कारण खण्ड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर एमएस भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उक्त परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार बस्तर जिले में युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर मानसिंह भारद्वाज द्वारा युक्तियुक्तकरण हेतु विकासखण्ड जगदलपुर से विसंगतिपूर्ण जानकारी जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत किया गया. जिसके तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरनार में कनिष्ठ शिक्षक का वरिष्ठ एवं वरिष्ठ शिक्षक को कनिष्ठ मानते हुए जानकारी प्रस्तुत किया गया. साथ ही सेजेस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विवेकानंद जगदलपुर (हिन्दी माध्यम) ई संवर्ग की शाला है जिसे सम्बन्धित के द्वारा टी संवर्ग एवं ई संवर्ग दोनों में रिक्त पद की जानकारी दी गई. वहीं युक्तियुक्तकरण से संबंधित विकासखण्ड स्तरीय जानकारी में वरिष्ठता निर्धारण में अत्यधिक त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई. इसके साथ ही युक्तियुक्तकरण हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पदों की विसंगति पूर्ण जानकारी जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत की गई. सम्बन्धित बीईओ के द्वारा उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही राज्य शासन द्वारा निर्धारित दिशा – निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (I,II,III) के विपरीत है. अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड जगदलपुर (मूल पद प्राचार्य) मानसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में मानसिंह भारद्वाज का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर नियत किया जाता है. निलंबन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *