जगदलपुर. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिस एस. द्वारा जन – सुरक्षा एवं सुविधा की दुष्टिकोण से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवचं सहपठित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराणा चौक (रायपुर नाका) से शहर के अंदर एवं माड़िन चौक से शहर की ओर आने – जाने वाले सड़क पर भारी मालयान वाहनों का चालन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं. प्रतिबंधित समय में भारी मालयान वाहनों का संचालन आड़ावाल, कुरंदी, मारेंगा वायपास होकर किया जाएगा. आदेश का उल्लंघन की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी. जगदलपुर शहर के विकास एवं विस्तार के फलस्वरूप भीड़ – भाड़ होने से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है. नवम्बर माह में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि शहर के अंदर भारी मालयानों (वाहनों) के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाए. साथ ही अति आवश्यक वस्तुओं तथा पीडीएस चांवल, दुग्ध, दवाईयां, नगर निगम के वाहन एवं शासकीय वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.