सुनील कश्यप, जगदलपुर- छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के तारीखों का ऐलान हो गया है. 2 चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न कराया जाएगा. और पहले चरण में बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जिसे देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं. इस चुनाव बस्तर के लिए खासबात यह है कि पहली बार बस्तर जिले अतिसंवेदनशील क्षेत्र चांदामेटा और कलेपाल में मतदान केंद्र बनेंगे. जिसमें क्षेत्र के मतदाताओं को लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा. और वे अपने ही गाँव मे मतदान कर सकेंगे. यह दो ऐसे मतदान केंद्र थे जिन्हें हमेशा शिफ्ट किया जाता था. और ग्रामीण मतदाताओं को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था.

बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के. ने बताया बस्तर जिले के अंतर्गत तीन पूर्णकालिक और एक अंशकालिक विधानसभा सीट पड़ती है. जिसके अंतर्गत 781 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. और 6 लाख 15 हजार 9 सौ 17 मतदाता शामिल हैं. अधिसूचना का प्रकाशन 13 अक्टूबर को किया जाएगा. 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी. नामांकन पत्रों की समीक्षा 21 अक्टूबर को की जाएगी. 23 अक्टूबर को नाम वापसी होगा. मतदान की तिथि 7 नवंबर और मतगणना 3 दिसंबर को किया जाएगा. इसके अलावा 80 प्लस आयु के मतदाता व दिव्यांग मतदाता अपने निकटतम बीएलओ से 12-D फार्म के तहत मतदान कर सकते हैं. उन्हें यह सुविधा मिल सकेगी. साथ ही बताया कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका पिछला आपराधिक मामला हैं. अपने नामांकन भरने के समय उनके विरुद्ध जितने भी अपराध दर्ज हैं. और जितनी भी कार्यवाही हुई है. उन सभी के विषय में अपने एफिडेविट में जानकारी देना जरूरी है. और उनके द्वारा जितने भी आपराधिक कृत्य किया गया है. उन सभी का प्रकाशन और प्रसारण करके लोगों के बीच में लाना जरूरी है. सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म में लाना जरूरी है. यदि अभ्यर्थियों के द्वारा ऐसा नहीं किया जायेगा. तो यह उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध अवहेलना माना जायेगा. इसके साथ ही संवेदनशील मतदान केंद्रों के विषय मे सुरक्षा के दृष्टि से विस्तृत जानकारी नहीं देने की बात कही है. लेकिन चित्रकोट विधानसभा सीट को प्रशासन संवेदनशील मानकर चल रही है. साथ ही बस्तर जिले में 15 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. जो महिला मतदान दलों द्वारा संचालित होगा. इसके साथ ही 4 दिव्यांग मतदान केंद्र व 3 युवा मतदान केंद्र भी बनाये जायेंगे.

इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होगी. और गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की संख्या 20 होगी. प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन व्यव की राशि सीमा 40 लाख रुपये तय की गई है. और निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों को पृथक से एक बैंक अकाउंट खोलने और नामांकन में उल्लेख करना होगा. रात के 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक रैल्ली व जनसंपर्क पर प्रतिबंध होगा.

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