जगदलपुर (अमन दास मानिकपुरी) – छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024 – 25 की घोषणा किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है तथा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के पालन सहित निर्वाचन कार्य स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए लोक हित में यह आवश्यक हो गया कि निर्वाचन की कार्यवाही के समापन होने तक सम्पूर्ण जिले की नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की सीमा में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित किया जाए. इसे मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हरिस एस. द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार की तीव्र आवाजें, तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटर यान के विद्युत हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल एवं मानवजनित और मशीन द्वारा कारित कोलाहल जिससे सामान्य व्यक्ति घबरा जायें या जिसे सुनकर व्यक्ति क्षोभ कारित हो, को प्रतिबंधित किया गया है. लेकिन निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किसी भी क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी आवाज में प्रयोग करने की अनुमति शर्तों के अधीन दी जाएगी. जिसके तहत उक्त समयावधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब उससे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय – समय पर जारी निर्देशों का उलंघन न होता हो. चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र को लगाने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी. यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हे विधि द्वारा छूट प्रदान की गयी है, लागू नहीं होगी. इस आदेश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधानुसार कोई पुलिस अधिकारी जो प्रधान आरक्षक के पद से कम संवर्ग का न हो, संबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त कर सकेगा. यह आदेश तत्काल प्रवृत्त होगा एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के निर्वाचन कार्य के अवसान होते तक प्रभावशील रहेगा.

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