476 किलो गांजा, 2.38 करोड़ का माल और तस्करी का अनोखा तरीका! आगे बाइक पीछे गांजे से भरी पिकअप, 7 आरोपी गए जेल……

जगदलपुर- बस्तर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है. ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे करीब 2 करोड़ 38 लाख 25 हजार रुपये कीमत के 476 किलो 500 ग्राम गांजा को पुलिस ने जब्त किया है. तस्करों ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए बाकायदा पिकअप वाहन के आगे मोटरसाइकिल से पायलटिंग की व्यवस्था कर रखी थी. लेकिन बोधघाट पुलिस की नाकेबंदी के सामने उनकी यह तरकीब काम नहीं आई. पुलिस ने मौके से 3 नाबालिगों सहित कुल 7 लोगों को पकड़ा है.

बस्तर ASP सुखनंदन राठौर का कहना है कि 5 नवंबर को बोधघाट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा के मलकानगिरी से कुरंदी के रास्ते एक सफेद पिकअप वाहन में भारी मात्रा में गांजा लेकर तस्कर जगदलपुर की ओर आ रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ग्राम आड़ावाल रेलवे फाटक के पास घेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की. इसी दौरान पुलिस को एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए. ये दोनों संदिग्ध पिकअप वाहन के आगे चलकर उसकी पायलटिंग कर रहे थे. पुलिस ने मोटरसाइकिल के पीछे आ रहे पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया तो उसमें सवार लोगों ने भागने की कोशिश की.हालांकि पुलिस की घेराबंदी के चलते सभी को पकड़ लिया गया.

15 बोरियों में छिपाकर रखे थे 450 पैकेट गांजा……

पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस भी हैरान रह गई. वाहन के अंदर 15 बोरियों में 450 पैकेट गांजा छिपाकर रखे गए थे. वजन करने पर कुल 476 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ. जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ 38 लाख 25 हजार रुपये बताई गई है. पुलिस ने गांजे के साथ एक पिकअप वाहन, एक मोटरसाइकिल, 6 पुराने टचस्क्रीन मोबाइल फोन और 1,500 रुपये नकद भी जब्त किए हैं.

ओडिशा के एक ही गांव के रहने वाले हैं सभी आरोपी

इस मामले में गिरफ्तार तीन वयस्क आरोपियों की पहचान भगवान पांगी (25), घांसी खिलो (21) और रोहिणी गल्लौरी (27) के रूप में हुई है. इनके साथ चित्रसेन गल्लौरी (22) और तीन विधि से संघर्षरत बालकों को भी पुलिस ने पकड़ा है. सभी आरोपी ओडिशा के मलकानगिरी जिले के कोरकोंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कांटामाड़ी के निवासी बताए गए हैं. आरोपियों के पास गांजे के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला. पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(iii)(C) के तहत अपराध दर्ज किया है. सभी को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है.

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