जगदलपुर (डेस्क) – जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रधान सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े ने हत्या के आरोपी दशरू मुचाकी उर्फ बली को आजीवन कारावास व 100 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है.
शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक ने बताया कि दो वर्ष पूर्व कोड़ेनार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम- कुमार साडरा में जमीन विवाद को लेकर दशरू मुचाकी, सोमडू मुचाकी से यह कहता था कि ग्राम कुमार साडरा के शामिल खाता की जमीन को मैं कामाऊंगा यदि तुम मुझे यह जमीन मुझे नहीं दोगे तो एक न एक दिन में तुम्हारी हत्या करूंगा. मौका पाकर दशरू ने सोमडू मुचाकी के घर जाकर जमीन को मैं कमाऊंगा कहकर लड़ाई झगड़ा करने लगा, सोमडू मुचाकी के विरोध करने पर उसे गाली गलौज करते हुए आज तुझे जान से मार दूंगा कहते हुए उसे हाथ थप्पड़ व लात घुसा से छाती पर मारपीट करने लगा जिससे सोमडू जमीन पर गिर गया इसके बाद छाती में जोर जोर से लात से मारपीट कर उसकी हत्या कर दिया. जिसकी रिपोर्ट थाना कोड़ेनार में दर्ज कराया.
पुलिस ने मामले की सूक्ष्मता से जांच करने के बाद आरोपी दसरू मुचाकी के खिलाफ धारा 302, 294, 506 (बी) भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में मामला दाखिल किया. मूल साक्षी मृतक का बेटा जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी था उसने न्यायालय में बताया कि आरोपी मेरे पिता के शरीर के ऊपर चढ़कर हाथ मुक्का एवं लात से बारंबार प्रहार किया था जिससे मेरे पिता की मृत्यु हुई थी. इस बात की पुष्टि डॉक्टर के द्वारा शव परीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से भी हुई. मामले की सुनवाई कर रहे प्रधान सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुये दशरू मुचाकी को आजीवन कारावास व 100 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई एवं अर्थ दंड की राशि नहीं पटाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.