जगदलपुर (अमन दास मानिकपुरी) – छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2024 – 25 की घोषणा किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जिससे जिले में निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है. जिसके अंतर्गत जिला बस्तर को अंतर्गत नगरपालिक निगम जगदलपुर एवं नगर पंचायत बस्तर में 11 फरवरी 2025 को मतदान सम्पन्न होना है. इसे मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरिस एस. द्वारा शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराने की दृष्टि पारित आदेश में कहा गया है कि यह आवश्यक है कि जिले में ऐसे असामाजिक तत्वों एवं अपराधिक गतिविधियों में सलग्न व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए, जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं. मतदाताओं को भयभीत करने सहित कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व से जाति – धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक विवादों के संबंध में सलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध भी प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए, जो नगरीय निकाय आम निर्वाचन, अपराधों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न रहे हों. आपसी झगड़े या तनाव की जानकारी प्राप्त हुई हो, इन व्यक्तियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 126, 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विहित विधि के प्रक्रिया का पालन करते हुए बंधपत्र निष्पादन (बाउण्ड ओव्हर) की कार्यवाही किया जाए.
उक्त सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की दृष्टि से यह उचित होगा कि थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में समीक्षा करें. ऐसे व्यक्ति जो आदतन अपराधी प्रवृत्ति तथा लोक शाति भंग करने की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उनके विरूद्ध अंतर्गत 126, 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत तत्काल कार्यवाही किया जाए. कार्यवाही के समय यह ध्यान रखा जाये कि विविध प्रावधानों का पालन हो तथा जहा आवश्यक हो अनावेदक को मौके पर सुना जाकर उसका उत्तर या बयान अंकित किया जाए. इस अभियान के दौरान समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रतिबंधात्मक धाराओं 126, 135, 126, 129 में लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा करें तथा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त पैरा – 1 में वर्णित असामाजिक तत्वों एवं समस्या पैदा करने वाले व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें.